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भारतीय रेलवे ने 48 हजार झुग्गियों को जारी किया नोटिस, 14 सितंबर तक दिया खाली करने का समय

अशाेक यादव, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में दिल्ली एनसीआर में रेलवे ट्रैक के किनारे बसी झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया गया था और इस दौरान यह भी कहा गया था कि इन सभी हजारों झुग्गियों को जल्द से जल्द हटाया जाए।

वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब भारतीय रेलवे की ओर से झुग्गियों पर नोटिस चिपकाया गया है।

यह नोटिस झुग्गियों को खाली करने के लिए चिपकाया गया है।

नोटिस में रेलवे की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी झुग्गी झोपड़ियों को 14 सितंबर तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है।

गौरतलब हो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा गया था कि दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आस पास बनी झुग्गियां हटाई जाएं।

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि कोई भी अदालत इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के आदेश पर स्टे नहीं देगी।

आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 48 हजार झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा।

गौरतलब हो कि साल 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे ट्रैक के सेफ्टी जोन से झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश जारी किया था।

हालांकि कोर्ट के इस फैसले को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां मैदान में आ गई थीं।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी।

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश एमसी मेहता मामले में दिया है।

जिसमें सुप्रीम कोर्ट साल 1985 के बाद से दिल्ली और उसके आसपास प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर समय समय पर आदेश जारी करता रहता है। वहीं भारतीय रेलवे की ओर से भी कहा गया था कि दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गीवासियों का अतिक्रमण है।

जिसमें से 70 किलोमीटर लाइन के साथ बहुत ज्यादा है।

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