Breaking News

कोई भी बिना मास्क लगाए बाहर दिखे तो पुलिस टास्क फोर्स करे सख्त कार्रवाई: हाईकोर्ट

अशाेक यादव, लखनऊ। पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने कोहराम मचा कर रखा है। यूपी में कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त सख्त आदेश दिए है।  कोई भी शख्‍स घर से बाहर बिना मास्क लगाए न दिखे।

अगर कोई बिना मास्‍क लगाए दिखता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। बता दें कि यूपी में क्‍वारंटीन सेंटर्स की बदहाली और कोविड अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधा को लेकर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

अधिवक्ता सुनील चौधरी ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में कोरोना मरीजों के साथ डॉक्टरों का दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। हाईकोर्ट ने कहा कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों के एक्स-रे और सीटी स्कैन के लिए हर जिले में एक अलग अस्पताल की व्यवस्था हो।

इसके अलावा न्यायालय ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश में ठेले-खोमचे वालों को वेन्डिंग जोन आवंटन करें। अगर फिर से अतिक्रमण हुआ तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर कोविड मरीजों का सहानुभूति के साथ इलाज करें। अपने निर्देशों के संबंध में हाईकोर्ट ने कार्रवाई की रिपोर्ट भी सरकार से तलब की है और इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तय की है।

Loading...

Check Also

एएमसी सेंटर एवं कॉलेज को अपना पहला 108 फीट का स्मारक ध्वज मिला

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय, एसएम, वीएसएम, कमांडेंट एएमसी सेंटर ...