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उत्तर प्रदेश: कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव मिलेगी

अशाेक यादव, लखनऊ। योगी सरकार ने कोरोना पीड़ित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और कारखानों के कामगारों के कोरोना से पीड़ित होने पर इलाज कराने या आइसोलेशन में रखे जाने पर उन्हें 28 दिन का वेतन सहित अवकाश उनके नियोजकों को देना होगा।

श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव सुरेश चन्द्रा ने इस बारे में सभी मण्डलायुक्तों, सभी जिलाधिकारियों और श्रम आयुक्त को निर्देश जारी किये हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में इस श्रेणी में 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं।

निर्देश में कहा गया है कि ऐसा भुगतान युक्त अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा, जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

अपर मुख्य सचिव श्रम ने यह भी कहा है कि ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों और कारखानों जो राज्य सरकार या जिला अधिकारी के आदेशों से अस्थायी तौर पर बंद हैं, के कर्मचारियों और कामगारों को ऐसी अस्थायी बंदी अवधि के लिए उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।

ऐसी सभी दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों जहां 10 या उससे अधिक कर्मकार कार्यरित हों, को अपने अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये सुरक्षा उपायों को भी प्रदर्शित करना होगा। 

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