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20 हजार से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने वालों को मिला टैक्स नोटिस

नई दिल्ली: प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में तय नियम से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करने वालों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने ऐसे करीब 27 हजार लोगों की पहचान की है। इनकम टैक्स जांच में 26,830 मामले सामने आए हैं। करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन हुआ। सभी मामले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान के हैं। वहीं 5 लाख से ज्यादा कैश लेनदेन के करीब 10,000 मामले सामने आए हैं। आईटी एक्ट धारा 271 के मुताबिक कैश के बराबर जुर्माना लग सकता है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 20,000 से ज्यादा कैश लेनदेन पर पाबंदी है। दिल्ली में करीब 2000 और हैदराबाद के 1700 मामले सामने आए हैं। अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किया है तो मुश्किल में फंस सकते हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है। इनकम टैक्स विभाग के सेक्शन 269 , 269 के तहत अगर कोई 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करता है तो उसे उतने ही अमाउंट का जुर्माना लगेगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स के नियमों को लेकर आम आदमी को समय-समय पर जागरूक करता रहता है। इसी के तहत विभाग ने साफ किया है कि आप घर खरीदने व बेचने के दौरान 20,000 से ज्यादा का कैश में लेन-देन नहीं कर सकते। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक एडवायजरी भी जारी की है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। दोषी पाए जाने पर आयकर विभाग आप पर इसके लिए पेनल्टी वसूल सकता है। 20 हजार रुपए से ज्यादा का कैश लेने पर आयकर विभाग ने कई तरह के नियम बनाए हुए हैं। कैश में लोन लेना-देना, एडवांस देना, डिपॉजिट लेना-देना गैरकानूनी है।

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