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सज्जन कुमार ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके आजीवन कारावास की सजा के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी

नई दिल्ली / लखनऊ : पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी. दंगों के पीड़ितों के प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फूलका ने कहा कि शीर्ष अदालत  के अनुसार, कि कुमार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है. उन्होंने कहा कि पीड़ित कुमार के पक्ष में एकतरफा सुनवाई रोकने के लिए ‘कैविएट’ पहले दायर कर चुके हैं.

उच्च न्यायालय ने कुमार को राजनगर क्षेत्र में 1984 के सिख विरोधी दंगों के संबंध में इस साल 17 दिसंबर को दोषी ठहराते हुए आजीव कारावास की सजा सुनाई गई थी. यह मामला एक-दो नवंबर 1984 को दक्षिण पश्चिम दिल्ली की पालम कॉलोनी के राजनगर पार्ट एक क्षेत्र में पांच सिखों की हत्या और राजनगर पार्ट दो में गुरुद्वारे को जलाने से जुड़ा है. उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सजा के सिलसिले में आत्मसमर्पण के लिए कुमार को 30 जनवरी तक का समय देने से इंकार कर दिया था. पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी.

 

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