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लॉकडाउन 4.0: उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइन, यूपी में क्या खुलेगा क्या रहेगा बन्‍द

अशाेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के संबंध में सोमवार देर रात नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस में कई पाबंदियों पर ढील दी गई है तो कई प्रतिबंधों को बरकरार रखा गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव आर. के. तिवारी ने कहा कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। लेकिन नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

प्रदेश में 31 तक बंद रहेंगी ये सेवाएं

1. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।


2. मेट्रो रेल सेवा भी बाधित रहेगी।


3. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और अन्य इसी तरह से चीजों को खोलने पर पाबंदी रहेगी।


4. समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिेंग संस्थान बंद रहेंगे।


5. सत्कार सेवाएं यानी हॉस्पिटैलिटी सर्विस आम लोगों के लिए बंद रहेगी।


6. समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।


7. समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे।


8. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी, इसके लिए जिला अधिकारी धारा 144 लागू करेंगे।


9. राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्रा वाहनों एवं बसों का अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं, बाद में निर्देश जारी होंगे।

इन सेवाओं को मिली खोलने की अनुमति

1. खेल परिसर और स्टेडियम खोले जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों की एंट्री नहीं होगी।


2. ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति मिलेगी।


3. बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन, रेस्तरां-किचन को खाने या खाद्ध पदार्थों की केवल होम डिलिवरी करने की अनुमति होगी।


4. कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी फैक्टरियां खुलेंगी, लेकिन मास्क, सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।


5. दुकान खोलने वाले दुकानदारों को इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो उसे सामान ना खरीदने दें।


6. बाजार अलग-अलग दिन के हिसाब से खोले जाएंगे, अधिकारी व्यापार मंडल के साथ बातचीत करके तय करेंगे।


7. ग्रामीण और नगरपालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानें खोलने की अनुमति होगी।


8. मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक खुलेंगी।


9. रिटेल सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खुलेंगी।


10. फल की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।


11. शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी सामाजिक             दूरी के साथ खुलेंगी।


12. मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ बेचने के लिए, दुकान में बैठकर कोई नहीं खा सकता।

3. रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे।


14. बारात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए अनुमति लेनी होगी। 20 से ज़्यादा मेहमान नहीं बुला सकेंगे।


15. स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना कार्य कर सकते हैं लेकिन फ़ेस मास्क, गलव्स और सामाजिक दूरी के साथ।


16. प्रिंटिंग प्रेस और ड्राइ क्लीनर्स आदि की दुकानें खुलने की अनुमति होगी।

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