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लखीमपुर हिंसा: CJI ने कहा- राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से नहीं हैं संतुष्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों को कुचलने के मामले पर दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में आज फाइल की है।

कोर्ट को यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने बताया कि मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया गया है। नोटिस के बाद आरोपी ने समय मांगा है। इसलिए शनिवार सुबह 11 बजे तक का समय हमने समय दिया है। अगर वह शनिवार को भी नहीं पेश हुआ तो कानून अपना काम करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना ने इसपर हरीश साल्वे से पूछा कि आरोपी को पेश होने के लिए अनुरोध करने की क्या ज़रूरत है? साल्वे ने जिसके बाद जवाब दिया कि अभी गोली के सबूत नहीं मिले हैं। तथ्य देखे जा रहे हैं। अगर सबूत साफ हों तो सीधे हत्या का केस बनेगा।

यूपी सरकार को चीफ जस्टिस रमना ने फटकार लगाते हुए कहा कि बेंच का यह साझा मत है। हम ज़िम्मेदार सरकार चाहते हैं। अगर कोई आम आदमी आरोपी हो तो क्या यही रवैया रहेगा? यूपी सरकार के वकील साल्वे ने इसके बाद कहा कि गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई है।

चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि छुट्टी के बाद मामला देखेंगे, तब तक आपको हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना है। आप तेज़ कार्रवाई करें। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उन्हें हटाइए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं। मामला छुट्टी के तुरंत बाद सुनवाई के लिए लगाया जाए। 20 अक्टूबर को यह मामले लिस्ट में सबसे पहले लिया जाए।

 

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