Breaking News

लखनऊ में पांच अक्टूबर तक धारा 144 लागू, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बैलगाड़ी पर भी लगा प्रतिबंध

अशाेक यादव, लखनऊ। यूपी में किसानों के प्रदर्शन और आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने पांच अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इसके विधानसभा के एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली और घोड़ागाड़ी आदि चलाने पर रोक लगा दी गई है।

लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सितंबर माह में होने वाले किसान संगठनों के प्रदर्शन और अक्टूबर में होने वाले त्योहारों के चलते लखनऊ में पांच अक्टूबर तक धारा 144 लगा दी गई है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया द्वारा बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सितंबर में कई पर्व मनाए जाएंगे। इसके अलावा दो अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 अक्टूबर को दशहरा और 19 अक्टूबर को बारावफात का त्योहार मनाया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं।

आदेश में कहा गया है कि इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा भी धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है, जिसके चलते राजधानी में शांति-व्यवस्था बिगड़ सकती है। जिसको देखते हुए पांच अक्टूबर तक लखनऊ में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक लखनऊ में धारा 144 का पालन करते हुए अगले एक माह तक किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और न ही एक स्थान पर पांच या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूस या आयोजनों में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी प्रकार का शोर-शराब नहीं होगा। 

 

Loading...

Check Also

एएमसी सेंटर एवं कॉलेज को अपना पहला 108 फीट का स्मारक ध्वज मिला

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय, एसएम, वीएसएम, कमांडेंट एएमसी सेंटर ...