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राहुल गांधी को राहत, पीएम के खिलाफ की गई टिप्पणी पर नहीं होगा देशद्रोह का केस

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए खून की दलाली वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को नगर की एक अदालत में कहा कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत से उनके खिलाफ ‘‘संज्ञेय अपराध का कोई मामला नहीं बनता। पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष दायर एक कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर मान हानिकारक बयान दिया और उसके लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है।

पुलिस ने अदालत से कहा कि कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। यह भी कहा गया कि शिकायत के विषय के अनुसार कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मान हानिकारक बयान दिया जिसके लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। अदालत ने उस याचिका पर 26 अप्रैल को पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था जिसमें मांग की गयी थी कि राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। वकील जोगिंदर तुली द्वारा दायर शिकायत में मांग की गयी थी कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2016 में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

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