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मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले के दो अभियुक्तों का हुआ इंसाफ, 7-7 साल का कठोर कारावास

भोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले के दो अभियुक्तों को आज यहां केन्द्रीय जांच अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने दोषी पाए जाने पर सात-सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही जुर्माने की सजा सुनायी। विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने प्रकरण में दो आरोपियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि व्यापम द्वारा वर्ष 2013 में मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें परीक्षार्थी ओम प्रकाश त्यागी के स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिए दलाल सतीश जाटव ने प्रखर त्रिवेदी को पैसा देकर परीक्षा में बिठाया और रूप ओम प्रकाश त्यागी परीक्षा में पास हुआ।

ओम प्रकाश त्यागी और सतीश जाटव के मध्य परीक्षा पास कराने का सौदा एक लाख पच्चीस हजार रुपए में तय हुआ था। यह राशि कुछ नगद और कुछ राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया था।

प्रकरण में दोनो आरोपी ओमप्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को मूल्यवान प्रतिभूति के दस्तावेजों के कूटकरण, कूटरचित दस्तावेजों का बेईमानी पूर्वक असल के रूप में उपयोग में लाए जाने, छल और आपराधिक षड्यंत्र के लिए भारतीय दंड विधान की धाराओं सहित धारा 120 बी के तहत दंडित किया गया। मध्यप्रदेश परीक्षा मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनायी गयी है।

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