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पीपीएफ में इनवेस्टमेंट करने से पहले जान लें जरूरी बातें, नहीं होगा आपका नुकसान

लखनऊ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेहद ही लोकप्रिय स्माल सेविंग स्कीम है। बड़ी संख्या में लोग यहां इनवेस्ट करते हैं। यहां इनवेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा है कि पैसों की सिक्योरिटी रहती है। साथ ही यहां इंवेस्टमेंट करने पर आपको टैक्स में भी छूट मिलती है और पीपीएफ के ब्याज भी टैक्स के दायरे से मुक्त रहते हैं।

आज के समय में पीपीएफ पर 7.1% की ब्याज दर मिल रही है। 31 मार्च को जारी किए गए सरकार के फैसले में ब्याज दर घटाने की बात कही गई थी, लेकिन सुबह होते-होते इसे वापस ले लिया गया था। 

सरकार के फैसले के अनुसार इस तिमाही तक ब्याज दर 7.1 प्रतिशत बरकरार रहेगी। ऐसे में अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना निर्णय ना बदलें, क्योंकि मौजूदा ब्याज दरें 30 जून 2021 तक जारी रहेगी। ब्याज दर के अलावा कई ऐसी चीजें है जिन्हें आपको जानना चाहिए। 

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कई बार हम टैक्स में छूट के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इनवेस्टमेंट करते हैं। ऐसे में हमें 80सी के तहत टैक्स में रियायत के लिए क्लेम तो कर देते हैं लेकिन पूरे साल भर का ब्याज नहीं पाते हैं। ऐसे में सबसे बेहतर है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही पीपीएफ में इनवेस्टमेंट करें। इससे आपको टैक्स में छूट के साथ-साथ बेहतर ब्याज भी मिलेगा। 

पीपीएफ अकाउंट में हमेशा महीने के पहले पांच दिन में ही पैसा इनवेस्ट करना चाहिए। इससे आपको महीने भर का ब्याज मिलेगा। उदाहरण के लिए आपके अकाउंट में 50 हजार रुपये है, लेकिन 20 हजार रुपये आप 6 अप्रैल की जमा कर रहे हैं तो आपको अप्रैल में 70 हजार की जगह सिर्फ 50 हजार रुपये का ही ब्याज मिलेगा। 

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