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जम्मू-कश्मीर से पाबंदी हटाने और जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- सरकार पर भरोसा करना होगा

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में धारा 144 हटाने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवेदनशील है. इसमें सरकार को वक्त मिलना चाहिए.कोर्ट ने हालात में सुधार की उम्मीद करते हुए सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है. तहीसन पूनावाला ने जम्मू-कश्मीर को लेकर याचिका दाखिल की थी.अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनी रहे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये कब तक चलेगा. इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जैसी ही स्थिति सामान्य होगी, व्यवस्था भी सामान्य हो जाएगी. हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो. उन्होंने कहा कि हर दिन की समीक्षा की जा रही है. यह काफी संवेदनशील मामला है और पूरे देश की नजर कश्मीर पर है.पाबंदी के दौरान कहीं भी हिंसा नहीं हुई.

एक भी बंद रक्त नहीं बहा किसी की मौत नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं ? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम रोज समीक्षा कर रहे हैं. सुधार आ रहा है. उम्मीद है कि कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे.याचिकाकर्ता की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाना चाहिए. कम से कम अस्पतालों में संचार सेवा को बहाल किया जाना चाहिए.इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है. हम मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने पर काम कर रहे हैं. गौरतलब है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है. इसके बाद से वहां पर सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया गया है साथी ही कई दिनों तक संचार व्यवस्थाएं भी ठप कर दी गई हैं. हालांकि, जम्मू में धारा 144 को पूरी तरह से हटा दिया गया है और कुछ क्षेत्रों में फोन की सुविधा चालू की गई है.

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