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उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा अवैध अलार्म चेन पुलिंग के विरुद्ध विशेष अभियान

लखनऊ। यात्री यातायात एवं यात्री सुविधाओ के प्रति प्रतिबद्ध एवं संकल्पित उत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल इस क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाहन एवं योगदान करने हेतु सदैव प्रयासरत रहता हैं, यात्री सुविधा एवं सुगम यातायात को दृष्टिगत रखते हुए मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे संजय त्रिपाठी के निर्देश पर मंडल द्वारा अनेक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा हैं, इसीक्रम में गाडियों के यथासमय संचालन, एवं निर्धारित समय पर आवागमन में व्यवधान उत्पन्न करने वाली अवैध अलार्म चेन पुलिंग पर रोकथाम लगाने जैसे महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए मंडल के रेल सुरक्षा बलों,राजकीय रेलवे पुलिस को अनेक गाड़ियों में तैनात किये जाने की प्रक्रिया को एक नया प्रारूप प्रदान किया गया हैं,

जिसके अंतर्गत रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी विभिन्न गाड़ियों में अत्यधिक सुगमतापूर्वक अपना कार्य संपादित कर सकेगे, जैसा कि विदित हैं कि यात्रियों दवारा गाड़ियों में की जाने वाली अवैध अलार्म चेन पुलिंग से जहाँ एक ओर गाड़ियों का यथासमय संचालन बाधित होता हैं वही दूसरी ओर अन्य यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता हैं, सामान्तया अगर कोई सहयात्री (वरिष्ठ नागरिक या बच्चा छूट जाए और ट्रेन चल दे),ट्रेन में आपातकालीन स्थिति में,बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति को गाड़ी में चढ़ने या उतरने में समय लग रहा हो, या ट्रेन में किसी यात्री की तबियत खराब हो, ट्रेन में कोई विशेष स्थिति या कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए तो ऐसी स्थिति में अलार्म चेन पुलिंग करने का प्रावधान हैं,

इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार कि स्थिति में की जाने वाली अलार्म चेन पुलिंग को अवैध माना जाता हैं एवं इसके विरुद्ध रेल एक्ट के सेक्शन 141 के अंतर्गत दंड का प्रावधान हैं, यात्रा के दौरान यात्री किसी भी आपातकालीन स्थिति में रेलवे सुरक्षा बल के हेल्पलाइन नंबर 182 एवं 138 एवं राजकीय रेलवे पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1512 पर सूचना दे कर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं,मंडल रेल प्रबंधक,उत्तर रेलवे, लखनऊ संजय त्रिपाठी ने अवगत कराया कि यात्री सुविधा के क्षेत्र में अनियमित अलार्म चेन पुलिंग एक बहुत बड़ी बाधा हैं जो गाड़ी संचालन एवं यात्री यातायात दोनों को प्रभावित करती हैं।

अतः इसपर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक हैं उल्लेखनीय हैं कि अवैध चेन पुलिंग पर कार्यवाही करते हुए सन गत वर्ष में कुल 1035 केस दर्ज किये गए जिनसे 5,63,600 रु जुर्माना वसूल किया गया तथा वर्तमान वर्ष में अभी तक 334 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए रु 1,57,355 जुर्माना वसूल किया गया,उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्य के सफल संचालन हेतु विशेष टीमो का गठन किया गया हैं तथा इस वर्तमान व्यवस्था द्वारा न सिर्फ अवैध अलार्म चेन पुलिंग पर रोक लगायी जा सकेगी बल्कि ट्रेनों में अवैध वेंडरो एवं अराजक तथा अवांछित तत्वों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

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