नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती. लेकिन चल संपत्ति को फ्रीज करने पर कोई रोक नहीं है. CRPC की धारा 102 को लेकर दो जजों की बेंच ने सहमति से यह फैसला सुनाया. मामला जांच के दौरान पुलिस द्वारा संपत्ति जब्त करने के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CrPC की 102 की शक्तियों से संबंधित है. बॉम्बे उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने बहुमत के फैसले में माना था कि जांच के दौरान पुलिस के पास संपत्ति जब्त करने की कोई शक्ति नहीं है. महाराष्ट्र सरकार ने यह कहते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि सर्वोच्च अदालत के तपस नियोगी में फैसले के अनुसार पुलिस बैंक खातों को फ्रीज कर सकती है. उसी तरह पुलिस अपराध से संबंधित संपत्ति जब्त कर सकती है.लेकिन चल संपत्ति को फ्रीज करने पर कोई रोक नहीं है. CRPC की धारा 102 को लेकर दो जजों की बेंच ने सहमति से यह फैसला सुनाया. मामला जांच के दौरान पुलिस द्वारा संपत्ति जब्त करने के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CrPC की 102 की शक्तियों से संबंधित है. लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट राज्य की इन दलीलों से सहमत नहीं क्योंकि उसका मानना था कि इससे पुलिस द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है.
SC: आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती
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