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21 जनवरी, 2019 तक किसानों की शिकायत प्राप्त करके योजना के प्राविधानों के अनुसार पात्र किसानों को किया जायेगा लाभान्वित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसानों के हितों का ध्यान रखना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन व सतत् विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित फसल ऋण मोचन योजना के लाभ से वंचित रह गये पात्र किसानों को योजनान्तर्गत लाभ दिलाये जाने हेतु जनपद स्तर पर हेल्प-डेस्क स्थापित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि हेल्प-डेस्क के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा आगामी 21 जनवरी तक किसानों की शिकायत प्राप्त करके योजना के प्राविधानों के अनुसार पात्र किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 44.03 लाख किसानों को लाभ प्रदान करते हुये 24,662.14 करोड़ रूपये का ऋण मोचन किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाये। श्री शाही ने बताया कि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु किसान फसल ऋण मोचन योजना की आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। श्री शाही ने बताया कि किसानों को अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, खतौनी नकल (जिस भूमि पर किसान द्वारा फसली ऋण लिया गया है), अद्यतन बैंक पासबुक की छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।

साथ ही मृतक मामलों में वारिसान प्रमाण पत्र तथा वारिस का आधार कार्ड भी साथ में लाना होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि अधिक जानकारी के लिये किसान अपने जनपद के जिला कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों के सापेक्ष पात्र पाये गये किसानों की डिमाण्ड जिला स्तर पर प्रत्येक माह की 01 से 03 तारीख तक तथा 16 से 18 तारीख तक (माह में दो बार) जनरेट करते हुये अर्ह किसानों को उनकी देयता का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

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