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सुनंदा पुष्कर मौत केस: अदालत से थरूर कोर को राहत, मिली अमेरिका जाने की इजाजत

दिल्ली: कांग्रेस नेता शशि थरूर कोर राहत देते हुए राउज एवेन्यू अदालत ने उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी है। समाचार एजेंसी के मुताबिक दिल्ली की एक अदालत ने शशि थरूर को 5 मई से 20 मई तक अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। ज्ञात हो थरूर ने विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में 14 मई, 2018 को शशि थरूर के खिलाफ तीन हजार पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने उन पर दहेज प्रताड़ना व खुदकुशी के लिए विवश करने का आरोप लगाया है।राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने थरूर की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। शशि थरूर ने अर्जी दायर कर पांच से 20 मई के बीच अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी जिस पर कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो थरूर ने विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में 14 मई, 2018 को शशि थरूर के खिलाफ तीन हजार पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने उन पर दहेज प्रताड़ना व खुदकुशी के लिए विवश करने का आरोप लगाया है। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने थरूर की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

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