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लॉकडाउन के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त, शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े वाहन ही चलेंगे: लखनऊ में प्रशासन

अशोक यादव, लखनऊ। कोरोना वायरस महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन का भी लोग बड़े पैमाने पर उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने अब सख्त रवैया अपनाया है।

शुक्रवार से नए नियम लागू होंगे। सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े वाहन ही चल सकेंगे।

बाकी के लिए प्रतिबंध रहेगा। पुलिस कमिश्नर सुजीत पाण्डेय और डीएम अभिषेक प्रकाश ने बैठक के बाद गुरुवार की रात यह आदेश जारी किया है।

ड्यूटी कर रहे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी टीम, प्रशासन, बिजली विभाग, पुलिस अधिकारी कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी दो पहिया, चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

जिनके पास वैध ड्यूटी पास या पहचान पत्र है जैसे बैंक या अन्य राजकीय कार्यालयों के कर्मचारी हैं तो उनको सुबह 9:30 से पहले दफ्तर पहुंचना होगा। शाम को वे दफ्तर से वापस निकल सकते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बनाई गई टीम-11 के साथ बैठक में निर्देश दिए कि हॉट स्पॉट वाले इलाकों में लोगों की आवाजाही सख्ती से रोकें।

मुख्यमंत्री के निर्देशों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि हॉटस्पाट इलाके से सभी जरूरी आंकड़ें जुटाए जा रहे हैं। आवागमन पर रोक के लिए इन इलाकों में बैरिकेडिंग कर गेट बनाए जा रहे हैं।

जरूरी वस्तुएं डोर-टू-डोर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यूपी-112 की गाड़ियां भी इस क्षेत्र में लगेंगी। हॉटस्पाट इलाकों में मेडिकल, सैनिटाइजेशन टीमों के अलावा सिर्फ डोर स्टेप डिलीवरी वाले जा सकेंगे।

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