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यूपी में शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी, बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर पाबंदी

अशाेक यादव, लखनऊ। योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। 

शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है ​तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी।  संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। 

प्रदेश सरकार दो दिन पहले ही  शादी-विवाह तथा अन्य समारोहों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाने की बात कही थी।  कोरोना के संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए यह कदम उठाया जाएगा।

गौतमबुद्धनगर और आगरा समेत कुछ जिलों में जिलाधिकारियों के स्तर से ऐसी रोक पहले ही लगाई थी। स्वास्थ्य विभाग से मिल रहे आंकड़ों पर मंथन के बाद गृह विभाग ने यह कदम उठाने फैसला किया था।

दीपावली व छठ के त्योहार पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन न हो पाने और ठंड बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रतिबंधों में दी गई छूट समाप्त करने की जरूरत महसूस की जा रही है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में कोरोना के संक्रमण में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

पड़ोसी राज्य दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की सरकार ने किसी भी समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनमुति दी है। इससे पहले दिल्ली में 100 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। 

दिल्ली सरकार के फैसले को देखते हुए एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी डीएम सुहास एल वाई ने भी यह प्रतिबंध लगा दिया था कि अब किसी भी समारोह, शादी एवं अन्य कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे।

डीएम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और जिले में होने वाले शादी-विवाह के समारोहों या अन्य आउटडोर व इनडोर कार्यक्रमों में पूरी सावधानी के साथ हिस्सा लें।

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