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प्रदेश सरकार का आदेश, क्रय केन्द्रों को खरीदना होगा 50 फीसदी तक कम चमक वाला गेहूं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार को किसानों की समस्या को देखते हुए उनका 50 प्रतिशत तक कम चमक वाला गेहूं किसानों से खरीदने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही शासन ने किसानों का 20 से 50 प्रतिशत तक का कम चमक वाला गेहूं खरीदने के लिए प्रदेश की सभी क्रय एजेंसियों को भी आदेश जारी कर दिया है। इससे यूपी के सभी किसानों को राहत मिली है।

क्रय एजेंसियों द्वारा पहले किसानों का केवल 10 प्रतिशत तक का कम चमक वाला गेहूं खरीदा जाता था क्योंकि उन्हें पहले 10 प्रतिशत तक कम चमक वाले गेहूं खरीदने की अनुमति थी। फिलहाल अभी असमय बारिश के चलते इस साल किसानों को गेहूं ज्यादा फीका पड़ गया है। जिससे उसकी चमक 10 प्रतिशत से ज्यादा तक कम हो गई है। क्रय केन्द्रों को द्वारा किसानों का गेहूं बड़ी संख्या में नहीं लिया जा रहा था। जिससे किसानों को अपना गेहूं बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। किसानों की कम चमक वाले गेहूं को न खरीदने पर केन्द्र सरकार ने गेहूं के मानक को 10 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि किसानों का गेहूं सभी क्रय केन्द्रों पर नए मानक के मुताबिक खरीदा जाए। इसमें कोई भी लापरवाही न बरती जाए नहीं तो क्रय केन्द्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, मथुरा, आजमगढ़, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, संतकबीरनगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, चंदौली, जौनपुर, आदि जिलों को 40 प्रतिशत तक कम चमक वाला गेहूं किसानों से खरीदा जाएगा।

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