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धार्मिक स्थल में एक साथ 5 से अधिक श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगा प्रवेश, नहीं बंटेगा प्रसाद

अशाेेेक यादव, लखनऊ। 8 जून से खुलने जा रहे माॅल, होटल, रेस्टोरेंट व धार्मिक स्थलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जनपदोें के आला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमारी तिवारी ने एडवाइजरी जारी करते हुए निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।

लाॅकडाउन-5.0 में भी बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें। माॅल, होटल, रेस्टोरेंट व धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों से कहा गया है कि वह अपने यहां कोरोना से बचाव के लिए जारी सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं।

धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। पुलिस-प्रशासन से कहा गया है कि वह अपने क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों से वार्ता कर महामारी से बचाव के सभी जरूरी उपायों पर चर्चा करें।

किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ 5 से अधिक श्रद्धालुओं को एकत्रित न होने दिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि किभी संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति को धार्मिक स्थल में प्रवेश न दिया जाए।

मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों के बाहर गेट पर लोगों को हैंड सैनिटाइज कराए जाएं। थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाए। धार्मिक स्थल में प्रवेश करते समय फेस कवर या मास्क लगा होना चाहिए।

धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को मूर्ति और ग्रंथों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों में प्रसाद या जल छिड़काव पर मनाही रहेगी। किसी भी मंदिर, चर्च या मस्जिद में सभा या मंडली का आयोजन नहीं होगा। लंगर, भंडारा या अन्नदान या भोजन वितरण के लिए रसोई में कार्य करने वाले शारीरिक दूरी का पालन करेंगे।

इसी तरह सरकार ने माॅल्स, होटल और रेस्टोरेंट के लिए भी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा, सभी जगह सीसीटीवी चालू हालत में लगे होने चाहिए। प्रवेश द्वार पर सभी ग्राहकों के हैंड सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

सभी आगन्तुकों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जिन लोगों में महामारी के लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति दी जाए। इन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए।

माॅल्स में एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है। होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते। फूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकेंगे।

सभी होटलों व रेस्टोरेंट में स्पर्शविहीन लेन-देन को बढ़ावा दिया जाए। डिजिटल पेमेंट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। होटल व रेस्टोरेंट में डिस्पोजेबल मेन्यू रखना होगा। कपड़े के नैपकीन की जगह अच्छी क्वालिटी का पेपर नैपकिन रखना अनिवार्य है।

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