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जयाप्रदा केस में सांसद आजम खान और बेटा अब्दुल्ला को राहत, 50-50 हजार का जुर्माना भरने पर मिली जमानत

अशाेक यादव, लखनऊ। पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को जमानत मिल गई। मंगलवार को मुरादाबाद की एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट एडीजे-5 में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।

अदालत ने केस में आरोपियों की जमानत को मंजूरी दे दी। सांसद व बेटे को पचास-पचास हजार के दो जमानती व इतनी ही धनराशि पर निजी मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए है। पिछले साल जून में हुई घटना का आडियो वायरल हुआ तो सियासी हंगामा हो गया।

मामले की रिपोर्ट के बाद थाना कटघर में यह मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें रामपुर के सांसद आजम, बेटे अब्दुल्ला, मुरादाबाद के सांसद डा. एसटी हसन के अलावा संभल के सपा नेता जावेद, आयोजक मोहम्मद आरिज व रामपुर के पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया। इनमें पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजहर खां फरार है।

मंगलवार को आजम व अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर बहस हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाह नवाज सिब्तैन ने जमानत के लिए तर्क दिए गए। तर्क दिया कि केस में वादी घटना का चश्मदीद गवाह नही है। एफआईआर में आरोपी है।

जबकि केस में पहले ही सांसद डा. एसटी हसन व आयोजक की जमानत हो चुकी है। जबकि राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी कौशल गुप्ता ने जमानत देने का पुरजोर विरोध जताया। पर अदालत ने जमानत अर्जी को मंजूरी देते हुए रिहा करने के आदेश दिए।

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