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गाली गलौज व धमकी देने के मामले में बीजेपी विधायक ने किया कोर्ट में सरेंडर, मिली जमानत

वाराणसी। गाली गलौज व धमकी देने के मामले में सोनभद्र के घोरावल से बीजेपी विधायक अनिल मौर्या ने को कोर्ट में सरेंडर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीजेपी विधायक को 20-20 हजार की दो जमानतें व बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के डुबकियां निवासी अरूण कुमार सिंह ने 20 अगस्त 2014को अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अनिल मौर्या पर आरोप लगाया था। वादी ने कहा था कि विधायक उदय लाल मौर्या, अनिल मौर्या व अन्य लोगों ने उनकी जमीन पर लगी फसल को नुकसान पहुंचाया और विरोध करने पर गाली गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दी थी।

वादी के प्रार्थना पत्र पर ही अदालत ने सम्मन के जरिए बीजेपी विधायक अनिल मौर्या व अन्य लोगों को तलब किया था। इस मामले में बीजेपी विधायक अनिल मौर्या हाजिर नहीं हुए थे और उदयलाल मौर्या ने पहले ही जमानत करा ली थी। बीजेपी विधायक अनिल मौर्या ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय)अर्चना तिवारी की अदालत में समर्पण किया था जहां से उन्हें जमानत मिली है। यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के करीबी लोगों में बीजेपी विधायक अनिल मौर्या व पूर्व विधायक उदयलाल मौर्या की गिनती होती है। बसपा सुप्रीमो मायावती से अलग होकर स्वामी प्रसाद मौर्या ने यूपी चुनाव 2017 में बीजेपी ज्वाइन की थी उसके बाद पूर्व विधायक अनिल मौर्या व बसपा के तत्कालीन विधायक उदयलाल मौर्या ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। यूपी चुनाव 2017 में बीजेपी ने पूर्व विधायक अनिल मौर्या को टिकट दिया था और चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं।

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