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कोई भी खुले में कचरा नहीं फेंक सकेगा, ऐसा करने वाले आयेंगे कानून के शिकंजे में: डीएम

कानपुर देहात। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 करे क्रियाशील रखने के सम्बन्ध में सभी एसडीएम, ईओ, डीपीआरओ आदि विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि नगर पालिका व नगर पंचायतों में खुले में चरा फेंकने पर रोक लगाये, सफाई पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने कहा है कि पारित आदेश में ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली 2016 को निर्धारित समय सीमा में सभी कार्य संपन्न कराने के आदेश दिये गये है।जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में कोई भी खुले में कचरा नहीं फेंक सकेगा। ऐसा करने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। उनको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। खुले में कचरा फेंकने पर रोक लगाने की दिशा में यह निर्णय बेहद ही कारगर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली का अनुपालन सभी को हर हाल में करना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वयं उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थलों पर, या नाली में, या जलीय क्षेत्रों में न तो फेंकेगा, या जलाएगा अथवा न ही दफनाएगा। उन्होंने कहा कि ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को शुल्क अदा करना होगा, जो कचरा एकत्र करने वालों को प्राप्त होगा, निर्माण और तोड़-फोड़ से उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार संग्रहित करने के बाद अलग से निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन का उद्देश्य ठोस कचरे को नियंत्रित करने, इकट्ठा करने, प्रोसेस करने और निपटाने के लिए, एक किफायती और सुसंगत तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण जहरीले और खतरनाक रसायनों और सामग्री की मात्रा को कम करने के लिए अपशिष्ट रीसाइक्लिंग कार्यक्रमों को नियमित रूप से बनाए रखे। उन्होंने कहा कि यह सब खतरनाक दर से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत देर होने से पहले हमें एक जांच करें घनी आबादी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हमेशा गंभीर चिंता का मुद्दा रहा है, भारत जैसे देश और यह चिंता स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के संदर्भ में है, पर निर्भर करता है ।

कचरे से निपटने में पारंपरिक तरीकों के उपयोग के कारण चुनौतियों से निपटना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कचरे को ससमय नियमित रूप से उठाव होना चाहिए। कचरे को मिश्रित नहीं करें। अलग-अलग नियमों के अनुसार उनका उठाव करें और निष्पादन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने प्रतिबंधित पॉलीथिन तथा प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिये। बैठक में मुख्य बिन्दुओं में विस्तार से चर्चा की गयी।बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल, एसडीएम सदर आनन्द कुमार सिंह, दीपाली कौशिक, राजीव राज, जेपी पाण्डेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला सूचना अधिकारी वीएन पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी सदर अर्पित कपूर, सभी ईओ आदि अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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