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उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘लव जेहाद’ कानून का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा

अशाेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जेहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की वकालत कर चुके हैं और इसी क्रम में सरकार ने न्याय और विधि विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा है।

आधिकरिक सूत्रों ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने न्याय और विधि विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है जिसकी समीक्षा की जा रही है। इस कानून का मकसद लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोकना है।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर सहमति जताई थी जिसमें कहा गया था कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का ‘राम नाम सत्य’ ही होगा।

दूसरी ओर आल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने लव जिहाद कानून बनाये जाने वाले कानून का सख्त विरोध किया। उन्होंने लव जिहाद कानून को संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ बताया।

उन्होंने जारी बयान में कहा कि राजनीति की मर्यादाओं और भारत के संविधान तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा और देश की सुरक्षा हम सब नागरिकों और सरकारों का कर्तव्य है। ल

व जिहाद कानून बनाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? किसी धर्म के नाम पर लव जिहाद कानून लाना संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ होने के साथ देश की साझी संस्कृति पर भी एक बड़ा हमला है।

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