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ईट भट्ठा इकाइयों के बिना ब्याज विनियमन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ी – डा० रोशन जैकब

राहुल यादव, लखनऊ।

प्रदेश के काफी संख्या में ईंट भट्ठा इकाइयों ने संगत भट्ठा वर्ष के लिए विनियमन शुल्क जमा नहीं किया है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डॉ रोशन जैकब ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की महामारी के कारण ईट भट्ठा इकाइयों को बिना ब्याज के विनियमन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 की थी जो अब 31 मई 2020 कर दी गई है।

ईंट भट्ठा सत्र 2019 -20 के लिए विभिन्न श्रेणी के जनपदों के लिए पायेंवार साधारण भट्ठो तथा जिंग-जैग भट्ठों के लिए 31 मार्च 2020 तक जमा की गई,

पूर्व में जारी शासनादेश में विनियमन शुल्क की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

इस तिथि के उपरांत जमा की गई धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा ।

किन्तु अब 31 मई 2020 तक जमा की जाने वाली विनियमन शुल्क पर कोई ब्याज नहीं होगा।

इस बारे में समस्त जिलाधिकारियों को परिपत्र भेजते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।

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