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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, कर्ज और बैंकिंग सेवाओं में मिलेगी राहत

नई दिल्ली :अक्तूबर का महीना उपभोक्ताओं के लिए बदलावों का दौर लाएगा। 1 अक्टूबर से सड़क से लेकर रसोई और बैंकिंग सेवाओं तक में कई तरह के बदलाव लागू हो जाएंगे। इसमें से अधिकतर बदलावों का मकसद ग्राहकों को बेहतर और सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराना है। रिजर्व बैंक की अपील के बाद एसबीआई सहित कई बैंक अपने कर्ज की ब्याज दर को रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़ रहे हैं। इसके बाद 1 अक्तूबर से मकान और वाहन का लोन भी सस्ता हो जाएगा। एसबीआई ने अपने मिनिमम बैलेंस के नियमों में भी कई तरह की राहत दी है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़ी के पंजीकरण का कलेवर भी अगले महीने से बदला जाएगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों के लिए पेंशन नियमों में भी बदलाव किया है। जीएसटी परिषद ने बड़े करदाताओं के लिए बदले गए रिटर्न फॉर्म को भी 1 अक्तूबर से अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा रसोई गैस की कीमतों में भी बदलाव इसी दिन किया जाएगा।

आरबीआई के रेपो रेट में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एसबीआई ने 1 अक्तूबर से अपनी कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने का फैसला किया है। इससे ग्राहकों को करीब 0.30 फीसदी तक सस्ती दरों पर होम और ऑटो लोन मिल सकेगा। एसबीआई के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक ने भी 1 अक्तूबर से अपनी खुदरा कर्ज की ब्याज दरों को रेपो से जोड़ने का एलान किया है। अभी तक सभी बैंक एमसीएलआर पर आधारित ब्याज दर से कर्ज देते हैं। एसबीआई 1 अक्तूबर से मेट्रो शहरों के ग्राहकों के लिए मंथली मिनिमम बैलेंस की रकम घटाकर 3,000 रुपए कर देगा, जो अभी 5,000 रुपए है। इसके अलावा पूर्ण शहरी इलाके के खाताधारकों को मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाला चार्ज भी कम कर दिया है। ऐसे ग्राहकों के खाते में 75 फीसदी से कम राशि हुई तो 15 रुपए जीएसटी के साथ जुर्माना लगेगा, जो अभी तक 80 रुपए और जीएसटी लगता है। वहीं, 50 से 75 फीसदी राशि कम होने पर 12 रुपए और जीएसटी लगेगा, जो अभी 60 रुपए जीएसटी के साथ है। अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। एक अक्तूबर से पूरे देश में डीएल और गाड़ी के पंजीकरण प्रमाण पत्र का रंग, लुक, डिजाइन और सुरक्षा फीचर एक जैसे होंगे। स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप व क्यूआर कोड होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छुपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाएगा। अब हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग समान होगा व उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी। इसके अलावा डीएल और आरसी में जानकारियां भी एक जैसी और एक ही जगह पर दी जाएंगी। बदलाव के साथ सरकार सभी वाहनों और चालकों का ऑनलाइन डाटाबेस भी तैयार करेगी। सरकार 1 अक्तूबर से रसोई गैस के दाम में भी बदलाव करेगी। पिछले महीने 1 सितंबर को बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम में 15.50 रुपए का इजाफा किया था।

राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 590 रुपए प्रति सिलेंडर (14.2 किलो) पहुंच गई है। इसके अलावा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी विमान ईंधन की कीमतों में भी इसी दिन बदलाव किया जाएगा। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पेंशन नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अक्तूबर से लागू हो जाएंगे। मौजूदा नियमों के तहत केंद्रीय कर्मी की सेवा अगर 7 साल पूरी होती है तो उनकी मौत की स्थिति में परिवार को अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन दी जाती है। बदलाव के तहत अगर कर्मचारी को लगातार सेवा के 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो भी उसके परिवार को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 5 करोड़ सालाना से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न का फॉर्म 1 अक्तूबर से बदल जाएगा। ऐसे कारोबारियों को अनिवार्य रूप से जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा, जो जीएसटीआर-1 की जगह लेगा। छोटे कारोबारियों के लिए इस फॉर्म को जनवरी 2020 से अनिवार्य बनाया जाएगा। बड़े करदाता फिलहाल अक्तूबर और नवंबर महीने के लिए जीएसटीआर 3बी फॉर्म भरते रहेंगे।

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