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सरकारी भूमि की अवैध खरीदः एससी महाराष्ट्र के विधायक की याचिका पर आज करेगा सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के विधायक धनन्जय मुन्डे के खिलाफ सरकारी भूमि की कथित रूप से अवैध खरीद के प्रकरण में मामला दर्ज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने गुरुवार को कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने मंगलवार को अपने आदेश में राज्य के बीड जिले की अंबाजोगई तहसील के पुस गांव में कथित रूप से जमीन खरीदने के मामले में राकांपा के नेता के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश जिला पुलिस को दिया था।हाईकोर्ट ने राजाभाऊ फाड की याचिका पर यह आदेश दिया था।राजाभाऊ ने आरोप लगाया था कि मुन्डे द्वारा खरीदी गई जमीन सरकारी है और बीड जिले में इसे बेलखण्डी मठ को उपहार में दिया गया था। कानून के अनुसार यह भूमि सरकार की अनुमति के बगैर किसी को भी हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। बेलखण्डी मठ के महंत रानित व्यंका गिरि के उत्तराधिकारियों ने यह जमीन अपने नाम हस्तांतरित करा ली और दावा किया कि वे इसके स्वामी है और सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं दी गयी।बाद में 2012 में मुख्तारनामे के आधार पर इस जमीन को मुन्डे ने खरीद लिया था। राजाभाऊ ने याचिका में आरोप लगाया था कि मुन्डे ने इस जमीन को गैर कृषि दर्जा दिलाने के लिए आवेदन किया और उन्हें इसकी अनुमति मिल गयी थी। राजाभाऊ ने इस मामले मे मुन्डे, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिये बीड में बरदापुर थाने से संपर्क किया लेकिन जब पुलिस ने शुरूआती जांच नहीं की तो उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

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