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नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा, छह साल बाद आया फैसला

अशाेक यादव, लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश के कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छह साल पूर्व एक नाबालिग छात्रा के साथ हुये दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट कुशीनगर अमित कुमार तिवारी ने आरोपी युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

इसके साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड है। आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट कुशीनगर के विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट फूलबदन के मुताबिक हाटा कोवाली के क्षेत्र एक गांव में छह साल पूर्व कक्षा नौ की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था।

पीड़िता की मां ने 5 सितंबर 2014 को हाटा कोतवाली में तहरीर सौंप आरोप लगायी थी कि 5 सितंबर की भोर में गांव का रहने वाला एक युवक दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दिया। उसकी आवाज सुनकर 14 वर्षीय नाबालिग बेटी ने दरवाजा खोला तो युवक पीछे से उसे पकड़कर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर मौके बेटे के साथ पहुंची तो आरोपी युवक मां-बेटा दोनों को धक्का देकर फरार हो गया। 

तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म समेत पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में नौ गवाहों के बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी अजय उर्फ विक्की को 20 साल सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी युवक जमानत पर जेल से बाहर था। पेशी पर पहुंचे युवक को कोर्ट ने जेल भेज दिया।

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