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धोखाधड़ी के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM अजीत के बेटे अमित गिरफ्तार, धारा 420 के तहत मामला दर्ज

छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को पुलिस ने बिलासपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है. मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में इसी साल फरवरी में IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था. वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में मरवाही विधानसभा क्षेत्र से BJP की प्रत्याशी रहीं समीरा पैकरा ने की शिकायत के मुताबिक अमित जोगी ने शपथपत्र में अपना जन्मस्थान गलत बताया था. जिस पर गौरेला थाने में अमित जोगी के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया.

                                                 अमित जोगी गिरफ्तार

चुनाव हारने के बाद समीरा पैकरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अमित जोगी की जाति एवं जन्मतिथि को चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने चार दिन पहले ही निर्णय दिया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है, इसलिए अब इस याचिका को खारिज किया जाता है. इसके बाद समीरा पैकरा गौरेला थाने गईं और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि अमित जोगी ने चुनाव के दौरान दिए गए शपथपत्र में अपना जन्म वर्ष 1978 में ग्राम सारबहरा गौरेला में होना बताया है,जबकि उनका जन्म वर्ष 1977 में डगलास नामक स्थान टैक्सास, अमेरिका में हुआ है.

वहीं, बीते शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला प्रशासन ने जाति प्रमाण पत्र मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की खबर आई थी. बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि शहर के सिविल लाइन्स थाने में बृहस्पतिवार देर रात जोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बिलासपुर कलेक्टर की ओर से तहसीलदार टी आर भारद्वाज ने जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. जिला प्रशासन ने पुलिस को जोगी के खिलाफ छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (सामाजिक स्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा 10 (1) के तहत मामला दर्ज करने को कहा था. इसके बाद जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया.

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