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उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ करेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई त्रुटि हो तो उसे तत्काल संशोधित कराएं। उन्होंने घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए 100 फीसदी सरचार्ज माफी के साथ लाए गए एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने की अपील उपभोक्ताओं से की है। ब्याजमाफी योजना में पंजीकरण कराने को कहा है। 

ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि कोरोना के कारण बदली परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसानों तथा आम उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी का लाभ देने का फैसला लिया है।

जिसके तहत एक मार्च से घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले घरेलू उपभोक्ता एलएमवी-एक और निजी नलकूप उपभोक्ता एलएमवी-पांच के बिल पर 100 फीसदी सरचार्ज माफ किया जाएगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मार्च तक है। 

प्रदेश के बकायेदार घरेलू उपभोक्ता व निजी नलकूप उपभोक्ता 31 जनवरी तक के मूल बकाए का 30 प्रतिशत तथा वर्तमान बिल देकर 15 मार्च तक पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद उन्हें 31 मार्च 2021 तक का कुल बकाया बिल वर्तमान बिल के साथ जमा करना होगा।

इससे 31 जनवरी तक लगे सरचार्ज से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपने  एसडीओ/एक्सईएन कार्यालय या सीएससी पर पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है।

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