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गुजरात दंगा: SC में जाकिया जाफरी की याचिका खारिज, दंगे की साजिश मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश को दी थी चुनौती

नई दिल्ली। मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी समेत 63 लोगों को दंगों की साज़िश रचने के आरोप से मुक्त करने वाली SIT की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया था। हाई कोर्ट भी इस फैसले को सही करार दे चुका है। बतादें कि सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को जाकिया जाफरी की याचिका खारिज हो गई है। जाकिया जाफरी, 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद हसन जाफरी की पत्नी हैं। उन्होंने दंगे की साज़िश के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी।

मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी समेत 63 लोगों को दंगों की साज़िश रचने के आरोप से मुक्त करने वाली SIT की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया था। हाई कोर्ट भी इस फैसले को सही करार दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़किया की याचिका में मेरिट नहीं है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है

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