Breaking News

एनआरसी शादी 30 दिन में रजिस्टर नहीं हुई तो पासपोर्ट होगा जब्त, संसद की स्थाई समिति के पास भेजा गया विधेयक

नई दिल्ली : प्रवासी भारतीय पुरुषों के लिए शादी के 30 दिन के भीतर विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए लाए गए एक विधेयक को संसद की विदेश मंत्रालय की स्थाई समिति के पास भेज दिया गया है।‘प्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019श् में पासपोर्ट अधिकारियों को यह शक्ति दी गई है कि अगर कोई एनआरआई अपनी शादी के 30 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण कराने में असफल रहता है तो उसके पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जब्त या रद्द किया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में बताया,“सदस्यों को सूचित किया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा सभापति के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद प्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019, जिसे राज्यसभा में पेश किया जा चुका है, उसे विचार और दो माह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए विदेश मंत्रालय की स्थाई समिति के पास भेज दिया गया है।” भारतीय महिलाओं के प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राज्यसभा में यह विधेयक इस साल फरवरी में लाया गया था, जिसमें ऐसी शादियों का पंजीकरण 30 दिन के भीतर कराना अनिवार्य है। अगर एनआरआई पुरुष तय समय के दौरान शादी का पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसके पासपोर्ट को जब्त या रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, यह अदालतों को अधिकार देता है कि ‘घोषित अपराधियों या जो लोग वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं होते हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। इस विधेयक के अनुसार प्रस्तावित कानून भारतीय महिलाओं के साथ भारत के भीतर या बाहर शादी करने वाले एनआरआई पुरुषों पर लागू होगा।

Loading...

Check Also

हज़ारों नागरिकों ने चुनाव आयोग से हेट स्पीच के लिए पीएम मोदी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, बांसवाड़ा / टोंक : राजस्थान के बांसवाड़ा एवं टोंक में प्रधानमंत्री ...