Breaking News

उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई रोक

अशाेेेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। कुछ अभियार्थियों ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे।

इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आज से शिक्षकों की भर्ती की काउंसिलिंग शुरू होनी थी, लेकिन अब कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षकों की भर्ती लटकती नजर आ रही है।

आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया। इसके अलावा इस मामले में याचिका कर्ताओं ने 8 मई 2020 को जारी आंसर में 4 उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है।

अदालत ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

सरकार इन आपत्तियों को आपत्तियों को यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह एवं अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल पी मिश्र, एच जी एस परिहार, सुदीप सेठ आदि ने पक्ष रखा।

Loading...

Check Also

पटना के अभिषेक सोनू, पोकर में दिखा रहे अपना जलवा

लाइव-स्‍ट्रीमिंग के दौरान मनीमेकर का प्रतिष्ठित ब्रेसलेट जीता सूर्योदय भारत समाचार सेवा, पटना : नेशनल ...