फर्रुखाबाद। अंतर्जनपदीय तबादले के तहत शासन ने इस बार नियमो में बदलाव किया है। इस बार उन्हीं पुरुष शिक्षकों का अंतर्जनपदीय तबादला हो सकेगा, जिन्होंने पांच साल की सेवा पूरी कर ली होगी। शासन के इस आदेश से जिले में तैनात ऐसे शिक्षकों को झटका लगा है, जिनके पांच साल सेवा के पूरे नहीं हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय शिक्षकों के एक से दूसरे जिले के तबादले आदेश में कहा है कि जिन शिक्षकों ने 31 मार्च 2019 तक पांच साल सेवा के पूरे कर लिए हैं। वही लोग अंतर्जनपदीय तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिले में लगभग 1855 परिषदीय विधालयों में करीब 3543 पुरुष शिक्षक हैं।
इनमें अधिकतर शिक्षकों ने अभी तक पांच साल की सेवा जिले में पूरी नहीं की है। इसके चलते इन शिक्षकों को अंतर्जनपदीय तबादले का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है। उनके आवेदन पत्र भी बीएसए फारवर्ड नहीं करेंगे। अंतर्जनपदीय तबादला की प्रक्रिया जिले के अंदर समायोजन एवं पारस्परिक तबादले के बाद शुरू की जाएगी। बीएसए रामसिंह ने बताया कि 31 मार्च 2019 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले पुरुष शिक्षकों ही इसका लाभ मिलेगा। दिव्यांग पुरुष शिक्षक और शिक्षिकाओं को इसमें छूट दी गई है।