
अशाेेेक यादव, लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया है। इसके तहत कई तरह के जुर्माने चालान की राशि में इजाफा कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं धारा-4 और धारा-6 में संशोधन किया गया है। इसके तहत यूपी में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण करने को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई है।
इसमें एक लाख टू व्हीलर पर रोड टैक्स पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। पांच प्रतिशत रोड टैक्स जमा करना होता है।
वहीं फोर व्हीलर्स के अन्य प्रकारों पर रोड टैक्स पर 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा की बैठकों में पिछले साल सात जून 2019 में पेनाल्टी में वृद्धि की गई थी।
यूपी सरकार की तरफ से अब कुछ और वृद्धि की गई है। पहले पार्किग के नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 1000 रुपये जुर्माना लगता था, ये अब बढ़ा कर 500 रुपये और 1500 रुपये कर दिया गया है।
अधिकारी का आदेश न मानना, काम में बाधा डालने पर पहले 1000 रुपये जुर्माना था, अब 2000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह गलत तथ्य छिपाकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में पहले 2500 का जुर्माना लगता था, इसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है।
पहले गाड़ी में परिवर्तन कर उसे बेचने पर कोई जुर्माना नहीं लगता था, अब इसमें एक लाख प्रति वाहन जुर्माना लगेगा।
इसी तरह बिना हेलमेट का चालान 500 रुपये होता था, इसे अब 1000 रुपये कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपये जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इससे लोग सुरक्षित रहेंगे।
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