लखनऊ / नई दिल्ली : NEET मामला में सुप्रीम कोर्ट ने MBBS और BDS के लिए केंद्रीय कोटा की दूसरे राउंड की काउंसलिंग की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें OBC कोटा को लेकर काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें OBC कोटा को लेकर काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी. फिलहाल राज्य सरकार की 85 फीसदी सीटों में ही OBC कोटा उपलब्ध रहेगा. केंद्रीय कोटा में OBC आरक्षण नहीं मिलेगा.
इस संबंध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और कहा था कि केंद्रीय कोटे में काउंसलिंग में OBC को किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है. इसके तहत सिर्फ SC/ST को ही आरक्षण दिया जा सकता है.दरअसल NEET के तहत मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकारों के पास 85 फीसदी सीटें होती हैं जिनमें नो OBC को आरक्षण दे सकती हैं जबकि सभी कॉलजों मे 15 फीसदी सीटें केंद्रीय कोटा केंद्र सरकार के पास होता है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें OBC कोटा को लेकर काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी.
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