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कन्नौज में रायल्टी जमा किये बिना बालू खनन कर रही पांच फर्मो के ठेके होंगे निरस्त , मुकदमा भी होगा दर्ज : रवींद्र कुमार , जिलाधिकारी

 कन्नौज : जिले में खनन का पट्टा हासिल कर खनन करा रहे पांच ठेकेदारों पर अब पट्टा निरस्तीकरण और अवैध खनन का मुक़दमा दर्ज होने की तलवार लटकने लगी है। 31 मार्च को समाप्त हुई तिमाही तक की रायल्टी जमा कर अभी तक रायल्टी की अग्रिम किश्त जमा न कराने को लेकर जिलाधिकारी रवींद्र कुमार के तेवर गुरुवार को राजस्व समीक्षा बैठक में कर करेत्तर वसूली की समीक्षा करते हुए बेहद सख्त हो गए। उन्होंने तीनो उपजिलाधिकारियों से कहा है कि वे खनन की स्थिति की समीक्षा कर लें , साथ ही अपर जिलाधिकारी डी पी सिंह से कहा कि दो नोटिस जारी किए जाने के बावजूद रायल्टी जमा नही करने वाले पट्टा धारकों के विरुद्ध पट्टा निरस्तीकरण की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए। इतना ही नही आवंटित ब्लाकों में किये जा रहे खनन को अवैध मानते हुए इन पट्टा धारकों के विरुद्ध खनन नीति की सुसंगत धाराओं में अवैध खनन का अभियोग भी पंजीकृत कराया जाए।
उल्लेखनीय है कि जिले में बालू खनन के लिए छह फर्मों को ब्लॉक आवंटित किए गए थे इनमे से एक मेसर्स बाबा गौरीशंकर इंटरप्राइसेस का पट्टा पहले ही निरस्त किया जा चुका है। जिले में कार्यरत 86 ईंट भट्ठों की रायल्टी भी अद्यतन चेक करने के निर्देश दिए गए हैं और इनमे से जिस किसी की भी रायल्टी जमा न हो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने के निर्देश भी तीनो उपजिलाधिकारियों को दिए गए हैं। समीक्षा के दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को भी कम राजस्व वसूली की लेकर डीएम की झिड़की झेलनी पड़ी उन्होंने एआरटीओ का यह तर्क नही माना कि11 दिन तक सर्वर फैल होने के कारण वसूली काम हो पाई।

 

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