ब्रेकिंग:

सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों के रक्तदान पर रोक के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा

उच्चतम न्यायालय ने रक्तदान दिशानिर्देश 2017 के तहत किन्नरों के रक्तदान पर प्रतिबंध लगाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने टी. संता सिंह की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार एवं अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने 2017 के रक्तदान दिशानिर्देशों की धारा 12 और 51 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। जिसमें किन्नरों को रक्तदान करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, “हम सभी संबद्ध पक्षों को नोटिस जारी कर रहे हैं और उनके जवाब का इतंजार करेंगे।” उन्होंने कहा कि यह चिकित्सा का मामला है। अदालत इन मुद्दों को नहीं समझती है। इसलिए सभी सम्बद्ध पक्षों से जवाब तलब किया जाता है। हालांकि न्यायालय ने इन दिशानिर्देशों पर रोक से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस मुद्दे को समझे बिना आदेश पारित नहीं कर सकता है।

Loading...

Check Also

भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक में रेलवे कर्मचारियों को बीमा लाभ के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : भारत के दो प्रमुख संस्थानों – दुनिया के …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com