पटना: सूबे के शहरी निकायों में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर अब 23 दिसंबर से दंडात्मक प्रावधान व जुर्माना लागू होगा. वन एवं पर्यावरण विभाग की गजट अधिसूचना के मुताबिक 22 दिसंबर को 60 दिन की अवधि पूरी होने की वजह से नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में निर्णय लिया है. इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ ही नगर निकायों को चिट्ठी भेज दी गयी है. जुर्माना अवधि से पहले दस दिनों तक वार्डों में शिविर लगा कर कारोबारियों से प्लास्टिक कैरी बैग जमा लिये जायेंगे वन एवं पर्यावरण विभाग ने शहरी निकायों में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए 15 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी.
इसके मुताबिक गजट अधिसूचना के 60 दिनों की अवधि के बाद सभी शहरी निकाय में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने के साथ ही दंडात्मक प्रावधान लागू होना था. यह तारीख 14 दिसंबर सुनिश्चित की गयी. लेकिन, गजट अधिसूचना 24 अक्टूबर को जारी होने की वजह से दंडात्मक प्रावधान लागू होने की तिथि बढ़ कर 23 दिसंबर हो गयी. नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को पत्र लिख कर कहा है कि वे वार्ड वार शिविर लगा कर व्यापारियों एवं आम लोगों के पास उपलब्ध प्लास्टिक कैरी बैग जमा लें. 23 दिसंबर से अभियान शुरू होने के बाद छापेमारी होने पर जब्ती के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की जायेगी. विभाग ने प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध को लेकर आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अभियान चलाने हेतु जिलाधिकारियों एवं नगर निकायों को डेढ़ करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध करा दिया है. इनमें 70 फीसदी राशि डीएम जबकि 30 फीसदी राशि नगर निकायों के स्तर पर खर्च की जायेगी.
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