
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भम्भानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जांच में और कदम उठाने पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पहले ही दायर की जा चुकी है जिसमें सीसीआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया। इस पर खंडपीठ ने छह मई को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और इस पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की थी।
पीठ ने 21 जून को दिए आदेश में कहा, ‘‘हमने यह भी पाया कि पहले दायर अर्जी और मौजूदा अर्जी में एक जैसी बातें कही गयी है। पहले की वजहों के चलते हम इस वक्त आठ जून के नोटिस पर रोक लगाना उचित नहीं समझते।’’ इस आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध करायी गयी।
यह मामला एकल पीठ के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की अपीलों से संबंधित है। एकल पीठ ने व्हाट्सएप की नयी निजता नीति की जांच का सीसीआई द्वारा आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इससे पहले अपीलों पर नोटिस जारी किया था और केंद्र से जवाब देने को कहा था।
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