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सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, गुजरात सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पाटीदार आंदोलन के प्रमुख हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने गुजरात में 2015 में हुए पाटीदार आंदोलन से जुड़े एक मामले में उन्हें छह मार्च तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी। हार्दिक पटेल ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। उसने कहा कि यह मामला 2015 में दर्ज किया गया था और जांच पांच साल तक लटका कर नहीं रखी जा सकती।

2015 में हार्दिक पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने पाटीदार समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में एक रैली की थी। पुलिस का कहना है कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी। इसी सिलसिले में उसने एफआईआर दर्ज की थी। पाटीदार आंदोलन के दौरान हिंसा से बड़ी संख्या में मौतें हुई थीं और सरकारी और निजी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था।

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