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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नहर का निर्माण करने के लिए दिया आदेश

चंडीगढ़। SYL के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नहर का निर्माण करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि हरियाणा सरकार नहर का निर्माण कर सकती है तो पंजाब को भी नहर का निर्माण करना चाहिए। अगली सुनवाई 7 सितंबर को…
-पानी के मसले पर कोर्ट ने कहा कि नहर के निर्माण के बाद ही इसे देखा जाएगा।
-मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
-सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र दोनों राज्यों के बीच सुलह की कोशिश करवाने के लिए दो माह का समय भी दिया है।
-इस पर केंद्र सरकार की ओर से SG रंजीत कुमार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि मामले में दोनों राज्यों के बीच फिर से सुलह की कोशिश केंद्र सरकार करेगी।
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