
अशाेक यादव, लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन के लिए कहा है कि बैंक खाता या तो प्रत्याशी के नाम से यह निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकेंगे।
बैंक खाता प्रत्याशी के परिवार के किसी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जा सकेगा। ऐसे बैंक खाते राज्य में कहीं भी सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाकघर में खोले जा सकते हैं। पहले से खुले बैंक खातों को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों द्वारा सभी चुनाव खर्च केवल इस बैंक खाते से ही करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले निर्वाचन व्यय को वितरण सहित इस बैंक खाते की स्वप्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। आयोग द्वारा सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन वह के लिए इस खाते से 20 हजार तक की नगद धनराशि खर्च करने की सीमा तय की गई है। इससे अधिक की धनराशि चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से की जाएगी।
प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता एवं समर्थक निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार से अधिक की नकद राशि नहीं ले जा सकते हैं। यदि कोई चुनाव खर्च बिना उक्त बैंक खाते से किया गया तो यह माना जाएगा कि प्रत्याशी ने आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया है।
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