
अशाेक यादव, लखनऊ। यूपी के ADG स्थापना संजय सिंघल की ओर से सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में 26 अक्टूबर 1985 से लेकर 6 जुलाई 2017 तक के कई शासनादेशों का हवाला देकर 50 साल या इससे ऊपर के उम्र के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई समय और नियम के मुताबिक कराने को कहा गया है। पहले की तरह ही इस कार्यवाई को करने का आदेश दिया गया है।
पत्र में साफ लिखा है कि 30 मार्च 2021 को 50 साल या इससे अधिक की उम्र के पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई कराई जाए।
वहीं, दागी, भ्रष्ट, अयोग्य, अनुशासन का पालन न करने वाले पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कराकर 30 नवंबर तक एडीजी स्थापना के दफ्तर को सूचित करने का आदेश दिया गया है।
दरअसल, पुलिस कर्मियों की परफॉर्मेंस के लिए हर साल उनकी एसीआर बनाई जाती है। इस एसीआर के आधार पर ही छंटनी की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की भर्ती नियमावली के नियम 56ग के तहत कर्मचारियों की उपयुक्तता को उसका नियुक्ति अधिकारी तय करता है और एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर अनुपयुक्त और अयोग्य कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाता है। हालांकि चुनावी माहौल में पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर करने की प्रक्रिया को लेकर अब कानाफूसी भी शुरू हो गई है।
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