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मुजफ्फरपुर बालिका गृह : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया ‘बाल संरक्षण नीति’ बनाने का आदेश

लखनऊ/नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में 34 लड़कियों से यौन शोषण के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को बड़ा निदेश दिए है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को से कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल संरक्षण नीति बनाए।

आपको बता दें कि मुजफ्परपुर के बालिका गृह में यौऩ शोषण के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी बालिका गृह में ऐसे ही मामले सामने आए हैं। फिलहाल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन शोषण कांड की सीबीआई जांच हो रही है और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर जेल में बंद है। इस जांच की देखरेख पटना होई कोर्ट कर रहा है।

इस मामले में रविवार को सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के बेटे को बालिका आश्रय गृह पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया था। जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने करीब 12 घंटों तक राहुल से पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीबीआई बालिका गृह से राहुल को लेकर निकल गई। सीबीआई की टीम बालिका गृह में अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंची थी। इससे पहले भी जेसीबी मशीन से खुदाई की गई थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि आश्रय गृह में फिर से खुदाई की जा सकती है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने सेंट्रल फॉरेसिंक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) के अधिकारियों के साथ मिलकर शनिवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बालिका गृह की तलाशी ली थी। मुजफ्फरपुर कांड को लेकर कई चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे है। बिहार पुलिस को शनिवार को ब्रजेश ठाकुर के पास से 40 मोबाइल फोन नंबर की सूची मिली है।

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