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फिलहाल नहीं खुलेगा बांके बिहारी मंदिर, 4 नवंबर को सुनवाई करेगा कोर्ट

अशाेक यादव, लखनऊ। वृंदावन के प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर को खोलने की इजाजत कोर्ट ने नहीं दी है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख निर्धारित कर दी है। भारी भीड़ के कारण केवल दो दिन खोलने के बाद बांके बिहारी मंदिर सोमवार से बंद कर दिया गया है।

इसे लेकर कोर्ट में याचिका के साथ अंतरिम राहत के लिए एक एप्लीकेशन दायर की गई थी। कोर्ट ने एप्लीकेशन खारिज कर दी, जबकि याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख दे दी है। 

कोरोना और लॉकडाउन के कारण श्रीबांकेबिहारी मंदिर के पट भी 22 मार्च से ही आम लोगों के लिए बंद थे। करीब सात माह बाद नवरात्र के पहले दिन 17 अक्तूबर को मंदिर खोलने का फैसला लिया गया। मंदिर खुलते ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पहले दिन तो व्यवस्था तार तार हो गई।

अगले दिन किसी तरह लाइन लगवाकर लोगों को कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराया गया। इसके साथ ही मंदिर को फिर से बंद करने का भी आदेश जारी हो गया। इसके खिलाफ सोमवार को मथुरा सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां दो अलग-अलग याचिका दायर की गई हैं।

दोनों ही याचिकाओं में श्रीबांकेबिहारी मंदिर को खोलने और नियमित दर्शन कराने के लिए डीएम, एसएसपी को आदेशित करने की गुहार न्यायालय से लगाई गई है। एक याचिका दो अधिवक्ताओं एनपी सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी की ओर से दाखिल की गई है और दूसरी याचिका श्रद्धालु हिमांशु गोस्वामी की ओर से दाखिल की गई है। 

याचिकाकर्ता अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि मंदिर को खोले जाने के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन गजेंद्र सिंह की अदालत में याचिका दायर की थी। एक अंतरिम प्रार्थना पत्र बी दिया गया था।

इसमें अग्रिम आदेश तक मंदिर को यथावत खोलने की गुहार थी। अदालत ने मंदिर खोले जाने के लिए दिये गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। याचिका की सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तिथि निर्धारित कर दी है।

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