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दिल्ली: 21 साल की गई शराब पीने की कानूनी उम्र, अब सरकार नहीं चलाएगी ठेके

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की कि मंत्रिमंडल ने मद्यपान की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करते हुए नयी आबकारी नीति को सोमवार को मंजूरी दे दी। नयी नीति के अनुसार, दिल्ली में शराब की नयी दुकानें नहीं खोली जाएंगी और सरकार कोई शराब दुकान नहीं चलायेगी।

सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रिसमूह की सिफारिश के आधार पर आज मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। यह तय किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कोई नयी दुकान नहीं खोली जाएगी और सरकार शराब की कोई दुकान नहीं चलायेगी।

दिल्ली में शराब की 60 फीसदी दुकानें सरकार द्वारा चलायी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करेगी ताकि शराब माफिया को इस धंधे से उखाड़ फेंका जाए। आबकारी विभाग में सुधार के बाद राजस्व में 20 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है।

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