
अशाेक यादव, लखनऊ। अक्टूबर से दिसंबर तक देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं और कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में बड़े स्तर पर लोगों के जमावड़े से संक्रमण के फैलने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने त्योहारी मौसम के लिए मंगलवार को नए दिशानिर्देश यानी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।
मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी में प्रशासन तथा आयोजनकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश देने के साथ ही आयोजन के दौरान कोरोना संक्रमण के प्रसार से बचाव के उपायों और आयोजन के दौरान किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि होने की दशा में किन निर्देशों का पालन करना है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी कंटेनमेंट जोन में कोई भी आयोजन नहीं हो सकता है।
मंत्रालय ने 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह जारी की है। आयोजनकर्ताओं और उनके कर्मचारियों पर भी यह सलाह लागू होती है। इनके अलावा उन इलाकों का स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले इलाकों में संक्रमण की रोकथाम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू कर सकता है।
एसओपी के मुताबिक आयोजनकर्ताओं को त्योहार, मेला, रैली, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक आदि के आयोजन से पहले आयोजन स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी और स्वच्छता आदि से संबंधित जरूरतों को पूरी करने वाली विस्तृत योजना बनानी होगी। अगर आयोजन कुछ दिनों या सप्ताह का हो तो भीड़ के अनुसार, उनका प्रबंधन होना चाहिए तथा लोगों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी तथा साफ सफाई का ख्याल रखा जाना चाहिए।
आयोजन के दौरान संक्रमण के सदिग्ध मामलों की पहचान होने के स्थिति में, उक्त व्यक्तियों के लिए आयोजन स्थल पर पहले से ही अलग रखने की व्यवस्था हाेनी चाहिए। आयोजन के दौरान कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी लगाया जाना चाहिए। आयोजन में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गयी है।
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