
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने डॉ. सुभाष विजयरन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह इस याचिका की सुनवाई के पक्ष में नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने न्यायालय से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।
याचिकाकर्ता की मांग थी कि जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की समय सीमा तय करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि आरक्षण के तहत मेधावी उम्मीदवार की सीट तुलनात्मक रूप से कम मेधावी उम्मीदवार को दे दी जाती है, जिससे राष्ट्र की प्रगति प्रभावित होती है।
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