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चारा घोटालाः लालू यादव को देवघर कोषागार मामले में मिली जमानत, जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे

पटना: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद की जमानत यचिका पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी. लालू प्रसाद यादव को 50-50 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दी गयी है. साथ ही जुर्माने की पांच लाख रुपये की राशि जमा कराने को कहा है. देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बावजूद वह अभी बाहर नहीं आ सकते हैं. जेल से बाहर आने के लिए उन्हें और दो मामलों में जमानत लेनी होगी.जानकारी के मुताबिक, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में राहत प्रदान की.

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आधी सजा काटने पर राहत दे दी. जस्टिस सिंह ने 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी. मालूम हो कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा मिली है. लालू प्रसाद यादव फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे. जेल से बाहर आने के लिए दो और मामलों में जमानत लेनी होगी. लालू प्रसाद यादव के वकील की ओर से देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत देने की अपील की गयी थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनायी थी. जेल में आधे से ज्यादा सजा काटने के बाद किसी सजायाफ्ता को जमानत दी जा सकती है. इसी प्रावधान के आधार पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गयी.

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